बिहार राशन कार्ड में आपना नाम कैसे जोड़ें और हटाएं
बिहार राशन कार्ड में आपना नाम कैसे जोड़ें
राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड को अधिकारिक तौर पर जारी किया जाता है। जिस से निम्नवर्ग के लोग न्यूनतम मूल्य पर अनाज की प्राप्ति करते है इस पोस्ट में हम आपको बतायेगे की केसे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है।
बिहार राशन कार्ड के प्रकार ?
बिहार में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा तीन प्रकार के राशन कार्डों जारी किया गया है
बिहार एपीएल राशन कार्ड [APL Ration Card] – एपीएल
राशन कार्ड को राज्य के उन सभी
परिवारों के लिए जारी किया जाता है जो लोग गरीबी रेखा की ऊपर आते है।
बिहार बीपीएल राशन कार्ड [BPL Ration Card] – बीपीएल राशन कार्ड
राज्य उन सभी निम्नवर्ग परिवारों के लिए जारी किया जाता है। जो परिवार गरीबी रेखा
से नीचे आपना जीबन यापन करते है. बह लोग बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते
है।
बिहार एएवाई
राशन कार्ड [AAY Ration Card] – यह राशन कार्ड को उन
परिवारों के लिए जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते है।
बिहार नए राशन कार्ड आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज
- आवेदन पत्र ‘क’
- आधार कार्ड [फोटोकॉपी]
- बैंक की पासबुक [फोटोकॉपी]
- निवास का प्रमाण [बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल आदि का उपयोग कर सकते है]
- आवेदनकर्ता का फोट
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने व हटाने हेतु जरुरी दस्तावेज
- आवेदन पत्र ‘ख’
- आधार कार्ड [जिस सदस्य का नाम जोड़ना है]
- निवास में परिवर्तन हेतु निवास प्रमाण पत्र
- जन्म/ तथा मृत्यु प्रमाण पत्र
बिहार राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें ?
आप यदि बिहार राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना तथा हटाना
चाहते है तो इसकेलिए आपको सबसे पहले आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने
के बाद आपको उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा। जिसके बाद आपको आवेदन पत्र को अपने
क्षेत्र में नजदीकी राशन दफ्तर या मुखिया दोआरा बताये गये जगह में जमा कराना होगा।
आवेदन पत्र – यहाँ से डाउनलोड करें