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1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन में अप्लाई
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी ने 1 अप्रैल 2019 को राज्य के बुज़ुर्गो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुभारम्भ किया गया है | इस योजना के अंतर्गत बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु(Older aged above 60 years ) के वृद्धजनों को राज्य सरकार(State Government ) द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई (Financial assistance will be provided as pension ) जाएगी | Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana समाज कल्याण विभाग (social welfare department ) के अंतर्गत आती है। जो राज्य में सभी बूढ़े पुरुषो और महिलाओ को बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए पेंशन प्रदान करती है |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो