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  ** 1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन में अप्लाई 2. बिहार के साथ लाभार्थी सूची मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को  बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी ने  1 अप्रैल 2019  को राज्य के बुज़ुर्गो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुभारम्भ किया गया है | इस योजना के अंतर्गत बिहार के    60 वर्ष  से अधिक आयु(Older aged above 60 years ) के वृद्धजनों   को राज्य सरकार(State Government ) द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई (Financial assistance will be provided as pension )  जाएगी |   Mukhyamantri Vridhjan Pension   Yojana   समाज कल्याण विभाग (social welfare department ) के अंतर्गत आती है। जो राज्य में सभी बूढ़े पुरुषो और महिलाओ को बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए पेंशन प्रदान करती है | बिहार   मुख्यमंत्री   वृद्धजन   पेंशन   योजना   2020   के   दस्तावेज़ ( पात्रता ) आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए | आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए | आधार कार्ड बैंक ...